लाॅकडाउन गतिविधियों के चलते धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी...
Jagat Pardesi October 02, 2020
PMG News Saharanpur
जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जनपद में लाॅकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के संबंध में दिशा-निर्देश (अनलाॅक-4) निर्गत किये गये है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रहने संबंधी आदेश निर्गत किये गये है।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहमति से प्रत्येक धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक/संचालक/प्रबन्धक प्रतिदिन सुबह साफ-सफाई के दौरान धार्मिक स्थलों में प्रतिदिन सैनेटाइज का कार्य करायेगे। धार्मिक स्थलों के अन्दर परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित व्यवस्थापक/संचालक/प्रबन्धकों का होगा। धार्मिक स्थलों में एक समय में इतनी संख्या में व्यक्तियों को प्रवेश करायेंगे जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग (दो गज की दूरी) का पालन हो सकें। इस हेतु संबंधित व्यवस्थापक/संचालक/प्रबन्धकों द्वारा पेन्ट के माध्यम से गोले बनवाये जायेगे। धार्मिक स्थलों में/परिसर में किसी भी व्यक्ति को मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल, या दुपट्टा/स्कार्फ से मुंह व नाक पूर्ण रूप से ढके बिना प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर स्थापित लाउडस्पीकर/पी0ए0सिस्टम के माध्यम से भी माॅस्क प्रयोग के व सोशल डिस्टेन्सिंग के पालन हेतु निरन्तर अपील की जायेगी। प्रत्येक धार्मिक स्थल के व्यवस्थापक/संचालक/प्रबन्धक एक टीम बनाकर मास्क प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग संबंधी स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करायेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल/परिसर में किसी बडे कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों से धार्मिक स्थलों/परिसर में न आने के लिए अपील की जायेगी।
श्री अखिलेश सिंह ने आदेशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।