अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कर्फ्यू पास या किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं

PMG News New Delhi

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोग और सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे। लॉकडाउन 4.0 तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए डीएम से इजाजत लेनी पड़ती थी। अगर किसी को दूसरे राज्य जाना होता था तो उसे कर्फ्यू पास बनवाना होता था। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ों लोगों को इसमें छूट मिली थी।

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