फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ला व गांव चिंदड़ में मिला कोरोना पॉजिटिव केस

PMG News Fatehabad

उपायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ला व गांव चिंदड़ में कोरोना केस मिलने पर कंटेनमेंट जोन व साथ लगते इलाकों को बफर जोन घोषित किया है। फतेहाबाद में वाल्मीकि चौक से लेकर इंद्र कुमार पुत्र श्री हंसराज के घर तक और इसके साथ लगती गली से लेकर इंद्र मोंगा के घर तक को कंटेनमेंट जोन जबकि विचार आश्रम मंदिर से लेकर वाल्मीकि चौक जिसमें मोहरी राम डेयरी वाली गली, गोपाल शर्मा गली और विचार आश्रम गली को बफर जोन घोषित किया है।
उपायुक्त ने बताया कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को कंट्रोल रूम बनाया गया है और स्कूल प्राचार्य सुरेश शर्मा को कंट्रोल रूम का इंचार्ज नियुक्त किया है। इसके अलावा डब्ल्यूसीडीपीओ राजबाला व मेडिकल ऑफिसर डॉ रोहित को भी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने कंटेनमेंट और बफर जोन में समुचित निगरानी व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ सोहन लाल को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसके अलावा कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए नप ईओ को इंचार्ज लगाया गया है जबकि इन क्षेत्रों में आदेशों के तहत सभी व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता फतेहाबाद के उपमंडलाधीश द्वारा की जाएगी।
इसी प्रकार से गांव चिंदड़ में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर हजारी पुत्र श्री काजू राम के मकान से लेकर हनुमान पुत्र श्री गोपी राम की गली के अंतिम छोर तक को कंटेनमेंट जोन तथा गांव के बाकी एरिया व गांव की ढाणियों को बफर जोन घोषित किया है। गांव चिंदड़ में ग्राम सचिवालय को कंट्रोल रूम बनाया गया है। उपायुक्त ने कंटेनमेंट और बफर जोन में समुचित निगरानी व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोडिया खेड़ा महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हवा सिंह को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसके अलावा कंट्रोल रूम और कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए बीडीपीओ फतेहाबाद को इंचार्ज लगाया गया है जबकि इन क्षेत्रों में सभी व्यवस्थाओं की निगरानी एसडीएम फतेहाबाद द्वारा की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि सीएमओ फतेहाबाद को निर्देश दिए गए है कि वे जरूरी स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे। फतेहाबाद कें इंद्रपुरा मोहल्ला को नप ईओ तथा गांव चिंदड़ में बीडीपीओ फतेहाबादद्वारा कंटेनमेंट जोन को प्रतिदिन सैनिटाइज करवाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा वे पीपीई, फेस मास्क, गलब्स, कैप, शूज सहित अन्य सोशल डिस्टेंसिंग नियम को फॉलो करवाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी जरूरत पडऩे पर सीडीपीओ, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर नियुक्त करने के लिए नोडल इंचार्ज रहेंगी। कंटेनमेंट जोन कैम्पस में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के अलावा किसी भी प्रकार के नागरिक की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पुलिस विभाग से तालमेल कर पीडब्ल्यूडी विभाग को आवश्यकतानुसार बेरिकेटिंग करने के निर्देश जारी किए गए है। यातायात व्यवस्था के लिए जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद को निर्देश दिए गए है कि वे एसडीएम फतेहाबाद व सीएमओ के डिमांड पर ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। बिजली, पानी की समुचित सप्लाई के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता को निर्देशित किया गया है।

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