हरियाणा में खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रात को कर्फ्यू रहेगा

PMG News Chandigarh

हरियाणा में अब धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट और शॉपिंग माल सशर्त खोलने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइंस के मुताबिक सरकार यह ढील देगी। 8 जून से विभिन्न तरह की छूट प्रदेश में लागू हो जाएगी। गाइड लाइंस के मुताबिक हरियाणा में भी रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिला प्रशासन सख्ती से कर्फ्यू नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करेगा।

सरकार ने इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों और प्रशासनिक सचिवों को संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में तो 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 8 जून के बाद कंटोनमेंट जोन से बाहर तमाम प्रतिबंधित गतिविधियों को खोल दिया जाएगा। इन तमाम गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

स्कूल खोलने को केंद्र से मांगा मार्गदर्शन

इसके अलावा हरियाणा सरकार जुलाई में अपने स्कूल भी खोलना चाहती है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है और उनसे मार्गदर्शन मांगा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र को हरियाणा में स्कूल खोलने की प्लानिंग से अवगत करवाया गया है। जिसमें सर्दियों की छुट्टियां व सर्दियों के महीनों में दूसरे व आखिरी शनिवार की छुट्टियां रद करने की प्लानिंग है।

अगस्त और सितंबर में स्कूलों का एक-एक घंटा बढ़ाया जा सकता है या स्कूलों को शिफ्टों में भी चलाया जा सकता है। केंद्र सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग अपनी प्लानिंग पर आगे बढ़ेगा। उधर केंद्र सरकार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर व अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठान खोलने से पहले एक बार सभी राज्यों से चर्चा करेगी और फीडबैक लेने के बाद जुलाई महीने में इन संस्थानों को खोलने की अनुमति देगी।सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।

हरियाणा में जल्द मिलेंगी इस तरह की ढील

**सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति प्रदेश सरकार अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट के बाद देगी।

**राज्य के भीतर व दूसरे राज्यों में लोगों व माल की आवाजाही के लिए अब रोक नहीं होगी। इसके लिए किसी भी ई-परमिट, मूवमेंट पास की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

**65 साल से अधिक बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलेंगे।

**नियमों को तोड़ने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 व अंडर सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी।

**फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, अधिक संख्या में गैदरिंग, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गुटखा, तंबाकू, पान, शराब का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन संबंधी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

**इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी तमाम निर्देश व आदेश भी हरियाणा में लागू होंगे।