PMG News Palwal
पलवल व होडल शहरों में बीते सप्ताह के दौरान आए कोविड-19 संक्रमण के मामलों के दृष्टिगत कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला के शहरी क्षेत्र नामत: पलवल, होडल व हथीन में रविवार 31 मई को बाजार बंद रहेंगे। जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2, 30 व 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत पलवल, होडल व हथीन शहरों के सभी बाजार व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान्न रविवार को बंद रहेंगे। पलवल व होडल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव नपा हथीन फायर टेंडर्स के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज कराएंगे। बाजार खोलने के लिए पूर्व में जारी ऑड-इवन फार्मूले के तहत अब 31 मई की बजाए पहली जून को विषम संख्या वाली दुकानें खोली जाएंगी। जिला के सभी नागरिकों को भी रविवार के दिन घरों में रहने की सलाह दी गई है।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व नपा सचिव अपनी आव्रजन टीम के साथ शहरी क्षेत्रों में उक्त आदेशों की पालना के लिए जवाबदेह होंगे। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर्स तथा पुलिस के प्रभारी अधिकारी रविवार को इन आदेशों को अपने क्षेत्र में पालना सुनिश्चित करेंगे। वहीं सभी उपमंडल अधिकारी (ना.) अपने-अपने क्षेत्र में इन आदेशों की पालना के लिए ओवरआल इंचार्ज होंगे।
इन आदेशों के संदर्भ में जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंट्रोल रूम के नंबर्स 1950, उपायुक्त कार्यालय (प्रात: 9 से सांय पांच बजे तक) 01275-298052, 248901(24 घण्टे), पुलिस अधीक्षक कंट्रोल रूम 01275-256703, स्वास्थ्य विभाग के 012745-240022 व 108 रहेंगे।