सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1983 पीटीआई सेवामुक्त, आज काला दिवस मनाएंगे कर्मचारी

PMG News  Chandigarh

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 2006 में भर्ती हुए 1983 पीटीआई को हटा दिया गया है। इसे लेकर मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि तीन दिनों में आदेशों की पालना करते हुए रिपोर्ट भेजें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की और से इन 1983 पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

इधर, पीटीआई को हटाने के आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में गुस्सा फूट पड़ा है। आदेशों को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ शुक्रवार को पूरे राज्य में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सुबह 11 बजे काला दिवस मनाएंगे। साथ ही सरकार से हटाए गए 1983 पीटीआई को कार्यमुक्त करने के आदेश को वापस करने की मांग उठाई जाएगी।सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।

राज्य में 2006 में कांग्रेस शासनकाल में 1983 पीटीआई की भर्ती हुई थी। बाद में यह भर्ती कोर्ट में चैलेंज हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इस भर्ती को दोबारा से किया जाए। साथ ही उन सभी को मौका दिया जाए जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। इसके बाद एचएसएससी ने भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया। जिसमें आवेदनकर्ताओं की लिस्ट जारी की, जिसमें करीब 20 हजार आवेदनकर्ताओं के नाम है। अब इनसे ऑनलाइन आवेदन मांग हुए हुए हैं।

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान सीएन भारती, सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा और हरियाणा कर्मचारी महासंघ के महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने सरकार के फैसले पर विरोध जताया है। भारती ने कहा कि सरकार द्वारा अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 वर्षों से कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की सेवा को बचाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था।