PMG News Sirsa
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि विदेश व्यापार निदेशालय के निर्देशानुसार जिला में लोगों द्वारा पतंग उड़ाने के लिए उपयोग में लाई जा रही चाइना डोर / घर्षण की तार के प्रयोग, खरीद बेच व स्टोरेज पर प्रतिबंध लगाया है।
? उपायुक्त सिरसा ने बताया कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डोर / मांझा आमतौर पर नायलॉन व अन्य सिंथेटिक नॉन बॉयो धागों की बनी होती है। इससे बड़े व बच्चों के हाथ जख्मी होने का अंदेशा रहता है और पक्षियों के लिए भी घातक साबित होती है जिससे व्यक्ति व पक्षी की मृत्यु तक हो सकती है।
?सार्वजनिक हित के तहत यह प्रतिबंध चीन से सप्लाई हुए मांझे व भारत में बड़े पैमाने पर निर्मित मांझे दोनों पर लगाया गया है।