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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आदेशों की कड़ाई से पालना के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद /पालिका, स्टेशन हाउस ऑफिसर, संबङ्क्षधत हस्पताल / सीएचसी / पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर को उक्त हिदायत की उल्लंघना करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
उन्होंने बताया कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक हित में घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। आदेशों के अनुसार इन पाबंदियों का उल्लंघनकर्ता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा जुर्माना न भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।