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जिलाधीश आर.एस.वर्मा ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में स्थित पार्क को छोडक़र जिला के अन्य पार्कों को सुबह-7 बजे से 9 बजे तक तथा सायं- 4 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत बुखार, खांसी, ठंड व गले में दर्द से पीडि़त व्यक्तियों को पार्क में जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति एक मीटर से ज्यादा शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। पार्क में प्रवेश से पूर्व हाथों को सेनिटाइजर से धोना अनिवार्य होगा। पाक में जाने वाले व्यक्तियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप इंस्टाल होना चाहिए। थूकना एक अपराध है तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर हर बार कम से कम 200 रूपए जुर्माना किया जाएगा। पार्क में कुता व पालतू पशु ले जाना मना होगा। पार्क में जाने वाले हर व्यक्ति को पार्क बंद होने के निर्धारित समय में वापिस लौटना होगा। सभी उपमंडलाधीश एवं इंसीडेंट कमाण्डर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। नगर निगम आयुक्त, महम, कलानौर, सांपला, नगरपालिका के सचिव, सहायक श्रम आयुक्त, ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा टै्रफिक पुलिस के एसएचओ द्वारा पार्कों का निरीक्षण करके भीड़ एकत्रित होने से रोकी जाएगी तथा सामाजिक दूरी नियमों का पालन करवाया जाएगा। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं-51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा-188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के सही पालन न होने की स्थिति में अनुमति स्वत ही रद्द हो जाएगी। सभी संबंधित एजेंसी इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगी