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जिलाधीश आर.एस.वर्मा ने स्थानीय दरियाव नगर, सूर्या नगर एवं राम गोपाल कॉलोनी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने से इन क्षेत्रों में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व कोविड महामारी के तहत कंटेनमेंट क्षेत्र एवं बफर जोन घोषित किए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा प्रत्येक घर को सेनिटाइज करवाया जाएगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा की जाएगी। नगर निगम द्वारा सेनिटाइज हेतु नियुक्त स्टॉफ को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध करवाए जाएंगे।
जिलाधीश ने वार्ड नम्बर-8 स्थित सूर्या नगर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर सुरेश के मकान से पश्चिम की ओर जितेंद्र के मकान तक, दक्षिण पश्चिम में राजेंद्र के मकान से पूर्व में देवेंद्र के मकान व उत्तर में सुरेश के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है तथा कंटेनमेंट जोन के चारों ओर 500 मी. क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
जारी किए गए आदेशों के तहत वार्ड नम्बर-14 स्थित दरियाव नगर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने से शियाराम के मकान से पश्चिम की ओर राजीव आरा ताल तक, दक्षिण की ओर बिजेंद्र दहिया के मकान से पूर्व की ओर नरवाल हाउस, उत्तर की ओर शियाराम के मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण की ओर किड्स कॉलेज से धर्मबीर के मकान तक, पूर्व में 150 फीट उत्तर की तरफ देहली रोड़ की तरफ तथा पश्चिम में किड्स कॉलेज तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
जिलाधीश आर.एस.वर्मा ने स्थानीय वार्ड नम्बर-12 स्थित राम गोपाल कॉलोनी में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतु अहलावत वाटर सप्लायर से दक्षिण की ओर सुशील के मकान तक, पूर्व में 150 फीट, उत्तर में एक हजार फीट तथा पश्चिम में अहलावत वाटर सप्लायर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है तथा कंटेनमेंट जोन के 500 मीटर के चारों तरफ क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत कंटेनमेंट क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति की स्क्रीनिंग व टैस्ट किया जाएगा तथा सामाजिक दूरी के नियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में टीमें गठित की जाएंगी जो कंटेनमेंट क्षेत्रों में घर-घर जाकर सभी मकानों व प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण तथा स्क्रीनिंग एव थर्मल स्कैनिंग हेतु वांछित उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएंगे। यह टीमें घरों के प्रवेश द्वार, दरवाजों की कुंडी तथा प्रत्येक मकान को पूर्ण रूप से सेनिटाइज करेंगी। कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में नगर निगम द्वारा सेनिटाइजेशन करवाया जाएगा।