सिनेमा हाल, जिम व नाइट क्लब बंद रहेंगे- आर.एस.वर्मा

PMG News Rohtak

जिलाधीश आर.एस.वर्मा ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के तहत जिला में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा पारिवारिक आयोजनों में भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। जिला की सीमा में स्थित सभी सिनेमा हाल, जिम एवं नाईट क्लब भी बंद रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक व उपमंडलाधीश द्वारा इन आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।