PMG News New Delhi
आपने अपने वाहन पर लगे फास्टैग को रिचार्ज नहीं कराया तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। सरकार ने तय किया है कि यदि किसी मोटर वाहन पर लगा फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें पर्याप्त राशि का रिचार्ज नहीं है और वह टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसता है तो उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की रकम उस वाहन पर लगने वाले टोल फी की दोगुनी होगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 15 मई, 2020 से ही देशभर में लागू हो गई है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि फास्टैग को अनिवार्य किए महीनों बीत गए, लेकिन लोग अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे ढेरों मामले देखे गए कि कार या अन्य मोटर वाहन पर फास्टैग लगा है, लेकिन उसमें पर्याप्त राशि का रिचार्ज नहीं है। ऐसे वाहन फास्टैग वाले लेन में घुसते हैं और टोल पर रुककर नकद में शुल्क चुकाते हैं। ऐसे में बेवजह देरी होती है और फास्टैग लेन में भी लंबी लाइन लग जाती है। कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें फास्टैग खराब हो गए हैं या उसे मोड़ दिया गया है, इससे उसका सर्किट ब्रेक हो गया है। ऐसे फास्टैग ठीक से काम नहीं करते। यदि किसी वाहन में ऐसा पाया जाता है तो भी दोगुना जुर्माना देना होगा।