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प्रदेश में लॉकडाउन के चौथे चरण में ढील देने के बाद हरियाणा सरकार ने सरकारी दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वार जारी नए निर्देशों के मुताबिक अब प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए और बी के सभी कर्मचारी और ग्रुप सी व डी के 50 प्रतिशत कर्मचारी ड्यूटी पर आएंगे
सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, यदि किसी दफ्तर में कर्मचारियों के बैठने की पर्याप्त जगह है तो वहां पूरे कर्मचारियों को भी दफ्तर बुलाया जा सकता है। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त आवश्कतानुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो और जो कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकती है।
कोई भी विभाग विभागाध्यक्ष के मूल्यांकन अनुसार किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू कर सकता है। लॉकडाउन अवधि यानि 31 मई 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी।
:—ये होगा जरुरी
–पहले की तरह सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड करना होगा।
–यदि फीचर फोन है तो 1921 पर एक मिस्ड कॉल देनी होगी। यह विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेगा।
:–इस नियम से आएंगे ड्यूटी पर
मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडकर कार्यालय आने को कहा जाएगा।
प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कंटेनमेंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कंटेनमेंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है।