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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगा दिया। हाई कोर्ट ने एक पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए याची पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जुर्माने की राशि रिकवरी करने के आदेश दिए हैं। दरअसल एमडी और एमएस में सीट आरक्षित करने का मामले में याची ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स में सरकार द्वारा आरक्षण नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसके बाद सरकार ने अपने आरक्षण नियम में बदलाव कर दिया था। सरकार के इसी जवाब पर हाई कोर्ट ने 6 मई को इस बाबत याचिका का निपटारा कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया कि वो अपने 6 मई के आदेश पर पुनर्विचार करे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो सीट आरक्षित की गई है वह रद की जाए।
इस मामले में याची ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण देने की अधिसूचना इस साल जनवरी में जारी की, जबकि एमडी और एमएस कोर्स में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा पिछले साल नवंबर मेंं हो चुकी थी। प्रवेश परीक्षा के बाद आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर सीट रिजर्व करना उचित नहीं है।