503 पदों पर पूरी हो चुकी भर्ती रद्द करने की तैयारी में सरकार, चयनित अभ्यर्थियों में रोष

PMG News Chandigarh

हरियाणा सरकार 503 पदों के लिए पूरी हो चुकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की तैयारी में है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार को भर्ती के लिए वर्ष 2015 जारी अधिसूचना वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो चुका है।




कर्मचारी चयन आयोग ने 20 मार्च 2020 को दी एडवोकेट जनरल की कानूनी राय मुख्य सचिव हरियाणा को 13 मई 2020 को भेजी है। जिसमें 503 पदों की अधिसूचना को वापस लेने का प्रस्ताव है। इनमें एक्साइज इंस्पेक्टर के 35 पद, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 171, सोशल एजुकेशन व पंचायत अफसर के 61, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर के 38, जिला परिषद में क्लर्क 26, साइक्लिंग जूनियर कोच 12 व फॉरेस्टर के 112 पद शामिल हैं। कमीशन ने इन पदों की अधिसूचना को वापस लेने के लिए तर्क दिया है कि ऐसा पहले भी होता रहा है। इन पदों के लिए आयोग के पास और मांग आ गई हैं।




सरकार ने चयन के मापदंड बदल दिए हैं। चयन प्रक्त्रिस्या पर मामले न्यायालय के विचाराधीन है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि पुरानी भर्तियां इस तरह रद्द नहीं की जा सकती। अतिरिक्त पदों की मांग को वेटिंग लिस्ट से पूरा किया जा सकता है या दोबारा चयन प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अधिसूचनाओं को रद्द कर उम्मीदवारों को सजा क्यों दी जा रही है। संघ मांग करता है कि सभी चल रही चयन प्रक्रिया को जल्द पूरा कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।