PMG News Rohtak
अगर आप रोहतक में दुकानदार है या आपको कोई जानकार दुकान चलाता है तो उनके लिए बेहद ही जरूरी खबर है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब नया नियम लागू किया गया है। अगर दुकान में मौजूद ग्राहक ने भी मास्क नहीं पहना होगा तो भी दुकानदार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 रूपए जुर्माना देना होगा
खबर है कि बीते दिन रोहतक नगर निगम ने 10 फर्मों के एक हजार से लेकर 2100 रुपये तक के चालान किए। आज से जुर्माना राशि को भी बढ़ा दिया गया है। अब 20 गज तक की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग न मिलना, मास्क न पहनना, बिना नंबर दुकान खोलना व सैनिटाइजर न रखने पर एक हजार रुपये, 20 से 50 गज तक की दुकान में 2 हजार रुपये और 50 या इससे ऊपर तक की दुकान पर एक नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।