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जिला मजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से पैम्फलेट्स के प्रसार पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है
। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा है कि समाचार पत्रों में पैम्फलेट्स डालने के लिए हॉकर्स द्वारा थूक का प्रयोग किया जाता है और ऐसा करना कोरोना वायरस के फैलाव का कारण बन सकता है। इसलिए कोरोना माहमारी के सामुदायिक संक्रमण पर रोक लगाने के लिए अखबारों के माध्यम से पैम्फलेट्स के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
तो वहीं अधिकतर सामाचार पत्र लेने के बाद जब उन्हें गिनते है तो उन्हें गिनने के लिए भी थूक का ही प्रयोग करते है। वह भी खतरे से कम नहीं माना जा सकता।