PMG News Kurukshetra
Vijay Haryanvi
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में अब प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नए रोस्टर के अनुसार ही दुकाने खुलेंगी। इन दुकानों को खोलने का प्रशासन ने लेफ्ट-राईट व ओड-ईवन का नया रोस्टर जारी कर दिया है। इन दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा। इतना ही नहीं सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला कुरुक्षेत्र में कफ्र्यू जैसी स्थिति बनी रहेगी। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं जिस भी प्रतिष्ठïान पर 5 से ज्यादा लोग पाए गए, तो उस प्रतिष्ठïान के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए है।
उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा वीरवार को देर सायं कैम्प कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सोशल डिस्टैंस के नियमों की पालना करनी होगी और प्रत्येक दुकान के सामने 6 फीट की दूरी के निशान अंकित किए जाने चाहिए, प्रत्येक दुकान पर हैंड सेनिटाईजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, दुकान के कांउटर, डेस्क और कुर्सियों को दिन में दो बार सेनिटाईज किया जाना चाहिए, दुकानों के बाहर वाहन की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर समान और किसी प्रकार का उत्पाद नहीं रखेगा, दुध, डेयरी की दुकानों को छोडक़र सभी दुकाने रविवार को बंद रहेंगी, किसी भी दुकान में दुकानदार ओर हेल्पर सहित 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इतना ही नहीं रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थो वाले स्थानों पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, इस प्रकार के संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पैकिंग और होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। इसके साथ फल एवं सब्जी मंडियों में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक होल सेल की जा सकेगी, रिटेल में फल व सब्जियां बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिले में स्थित सभी पेट्रोल पम्प पूरा सप्ताह 24 घंटे खुले रहेंगे। निजी कार्यालयों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि दूध व डायरी उत्पाद से जुड़ी दुकाने रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा घर-घर दूध की सप्लाई करने वाले दूध विक्रेता सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक और सायं 5 बजे से सायं 6 बजकर 30 मिनट तक भी दुध की सप्लाई कर सकेंगे तथा वीटा के बूथ सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजकर 30 मिनट तक अपने बूथों को खोल सकेंगे। सभी एसडीएम, डीएसपी अपने-अपने क्षेत्र में इन नियमों की पालना करवाने के लिए एक टीम का गठन करेंगे ताकि इस टीम के सदस्य नियमित रुप से बाजारों का निरीक्षण करेंगे और सोशल डिस्टैंस के नियमों की पालना करवाने के साथ अन्य नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे, जो भी नियमों की पालना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह टीम रोजाना दुकानों को दोपहर 2 बजे बंद करवाना सुनिश्चित करेंगी।