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जिलाधीश आर एस वर्मा द्वारा जारी आदेशों के तहत कृषि यंत्रों से संबंधित दुकाने खुली रहेगी। इनमें स्पेयर पार्ट, सप्लाई चैन व मुरम्मत की दुकाने भी शामिल होगी। हाइवे विशेषकर पर पेट्रोल पम्पों पर ट्रक मरम्मत की दुकाने भी खुली रहेंगी। चाय उद्योग से संबंधित जिनमें पौधारोपण भी शामिल है की 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ खुली रहेगी। इन सभी प्रतिष्ठनों पर संस्थान के मुखिया की जिम्मेवारी होगी कि वे लोकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी तथा साफ-सफाई रखना सुनिश्चित करें।