संवाद न्यूज़ एजेंसी कनीना ।
डस्टबीन मामले में पाथेड़ा के सरपंच को डीसी द्वारा निलंबित किए जाने के बावजूद बीडीपीओ ने दो बार एजेंडा भेजने के बाद भी कार्यवाहक सरपंच नहीं चुना ।
। ग्राम पंचायत के नौ पंचों ने कार्यवाहक सरपंच चुनने के लिए एसडीएम रणबीर सिंह से मिलकर बहुमत वाले सरपंच बनाने की मांग की है। अगर कार्यवाहक सरपंच नहीं बनाया गया तो सभी पंच करेगें आंदोलन।
पंच बच्चन सिंह ने दी थी शिकायत।
पंच सुमित कुमार, हुकुमचंद बच्चन सिंह, हवा सिंह, ऋषि राज, कांता देवी, सीमा देवी, गजेंद्र प्रताप, अशोक कुमार, ने बताया कि जिला उपायुक्त 25 फरवरी को डस्टबिन घोटाले के गबन दुरुपयोग में सरपंच कृष्णा देवी को सस्पेंड कर चुके हैं ।
आदेशों के बावजूद भी दो बार एजेंडा भेजने पर बहुमत वाले पंच को सरपंच नहीं बनने दिया गया है । जब सभी पंच एकत्रित होकर बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे तो पता लगा कि बीडीपीओ देशबंधु की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अवकाश ले रखा है। यह चुनाव स्थगित हो गया। बीडीपीओ देशबंधु से बात करने पर बीडीपीओ देशबंधु ने बताया कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाया ।
। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नं 7 के पंच कैप्टन हुकुम चंद को सर्वसम्मति से सरपंच चुनने का समर्थन सभी 8 पंचों ने दिया।

बता दें कि पाथेड़ा गांव के ग्रामीणों ने बीते समय सरपंच कृष्णा देवी की ओर से कराये गये (डस्टबिन)कार्य की जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीण बच्चन सिंह व अन्य ने सरपंच कृष्णा देवी के खिलाफ सरकारी राशि के गबन व दुरुपयोग के आरोप लगाये थे। जिलाधीश जगदीश शर्मा ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51-1 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1856-61 एलए पंचायत जारी करते हुए 25 फरवरी 2020 के द्वारा आरोप की जांच के लिए उपमंडलाधीश कनीना को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। आरोप पत्र में कहा कि सरपंच के विरुद्ध आरोप को गंभीरता से देखते हुए उनका लगातार सरपंच पद पर बना रहना वांछनीय नहीं है।
उपायुक्त ने सरपंच को निर्देश दिए कि वह चल-अचल संपत्ति का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपे।
यह था मामला :-तकरीबन 3 वर्ष (30/05/2017) पहले ग्राम पंचायत सरपंच कृष्णा देवी खेड़ा पर डस्टबिन घोटाले की जांच के लिए सीएम विंडो में अपील लगाई थी जिसके बाद पंचायत विभाग के एसडीओ ने गांव में जाकर 15-11-2017 को जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट 5 फरवरी 2018 को सीएम विंडो पर अपलोड करते हुए ₹137201.78 पैसा का डस्टबिन घोटाला साबित किया था बीडीपीओ कनीना ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1 मई 2018 को पुलिस थाना महेंद्रगढ़ को आईपीसी 409 के तहत सरपंच कृष्णा देवी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित आदेश दिया था इस पर संज्ञान लेते हुए एसएचओ महेंद्रगढ़ ने 2 मई 2018 को आईपीसी 409 के तहत सरपंच कृष्णा देवी पर एफ आई आर नंबर 203 मुकदमा दर्ज किया इस मुकदमे को दर्ज करते हुए बहुत समय बीत चुका था। लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई नहीं की थी।

इस बात से पुलिस प्रशासन पर भी बहुत बड़े सवाल खड़ा हुए थे। शिकायतकर्ता बच्चन सिंह पुत्र जसवंत सिंह गांव पाथेड़ा ने थाना महेंद्रगढ़ में डीएसपी,एसपी महेंद्रगढ़ के कार्यालय में कई बार चक्कर लगाए । लेकिन बच्चन सिंह को उस वक्त तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला था । जिला प्रशासन एवं पंचायत अधिकारी भी इस मामले में कार्रवाई करने से बचते रहे । इससे यह स्पष्ट हो रहा था कि जिला प्रशासन एवं पंचायत अधिकारी किसी दबाव में है । जिला उपायुक्त ने 25 फरवरी 2020 को पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 511 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपों की गंभीरता एवं सरकारी राशि का गबन दुरुपयोग के मद्देनजर नियमित जांच अवधि के दौरान कनीना खंड की ग्राम पंचायत पाथेड़ा की सरपंच कृष्णा देवी को जनहित में निलंबित किया , तथा उसे निर्देश दिए कि उसके पास जो भी चल अचल संपत्ति का चार्ज है । वह बहुमत वाले पंच को सौंपे तथा वह भविष्य में पंचायत की कार्रवाई में भाग लेने से वंचित रहे ।
बीडीपीओ देशबंधु से जब हमने टेलीफोनिक बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कार्यालय आकर के ही इसके बारे में जवाब दूंगा ।
बीडीपीओ देशबंधु कनीना